बाजार नियामक सेबी की जांच को मंजूरी देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है
विदेशी रेगुलेटर्स की तरफ से जानकारी न मिलने की वजह से 2 मामलों की जांच पूरी नहीं हो पाई है.